ED का एक्शन: बैंक धोखाधड़ी मामले में लुधियाना की कंपनी के निदेशकों की 24.94 करोड़ की संपत्ति जब्त

आरोप है कि कंपनी ने 60.74 करोड़ रुपये की ऋण राशि का दुरुपयोग करते हुए बैंक के साथ धोखाधड़ी की। इस मामले में सीबीआई की ओर से मोहाली की विशेष सीबीआई अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया गया है।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बैंक धोखाधड़ी के एक मामले में लुधियाना स्थित कंपनी प्योर मिल्क प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के निदेशकों चरणजीत सिंह बजाज और गुरदीप कौर और गारंटरों की 24.94 करोड़ रुपये की संपत्ति को अस्थायी रूप से जब्त कर लिया है। कुर्क की गई संपत्तियों में लुधियाना में मालेरकोटला रोड पर गांव आलमगीर में स्थित फर्म की जमीन और भवन, संयंत्र व मशीनरी शामिल हैं।

ईडी ने जालसाजी के लिए फर्म और उसके निदेशकों व गारंटरों के खिलाफ भारतीय स्टेट बैंक की ओर से दायर एक शिकायत के आधार पर वर्ष 2019 में सीबीआई द्वारा दर्ज एफआईआर के आधार पर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट-2002 के तहत जांच शुरू की थी। आरोप है कि कंपनी ने 60.74 करोड़ रुपये की ऋण राशि का दुरुपयोग करते हुए बैंक के साथ धोखाधड़ी की। इस मामले में सीबीआई की ओर से मोहाली की विशेष सीबीआई अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया गया है।

सूत्रों के अनुसार ईडी की जांच में पता चला है कि फर्म ने खातों की जाली दस्तावेज बनाकर भारतीय स्टेट बैंक से धोखाधड़ी से ऋण लिया और इस राशि को कागजी फर्मों को भुगतान करने के तरीकों का उपयोग कर डायवर्ट कर दिया। कंपनी पर निदेशकों और गारंटरों के नाम पर अचल संपत्ति खरीदने, राशि को अपनी सहयोगी कंपनियों को हस्तांतरित करने का भी आरोप है।

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